धमतरी पिकअप चालक हत्याकांड: कोर्ट ने 3 दोषियों को सुनाई उम्रकैद की सजा, उत्कृष्ट जांच के लिए एएसआई को मिला नगद इनाम

धमतरी। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में लगभग डेढ़ साल पहले हुए चर्चित पिकअप चालक पंकज ध्रुव हत्याकांड में न्यायालय ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायालय धमतरी ने मामले की सुनवाई करते हुए तीन आरोपियों को हत्या का दोषी पाया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

इसके साथ ही, जिले के पुलिस अधीक्षक (SP) ने इस ब्लाइंड मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने और बेहतरीन विवेचना करने के लिए तत्कालीन जांच अधिकारी को नगद इनाम से पुरस्कृत किया है।

यह खौफनाक वारदात 29 मई 2024 की रात केरेगांव थाना क्षेत्र में हुई थी। पिकअप चालक पंकज ध्रुव पर शराब के नशे में धुत तीन युवकों ने मामूली कहासुनी के बाद धारदार चाकू से प्राणघातक हमला कर दिया था।

हमले के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए थे और पंकज की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। इस अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझाना पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती थी, क्योंकि घटनास्थल पर साक्ष्यों की कमी थी।

मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए तत्कालीन थाना प्रभारी और सहायक उप निरीक्षक (ASI) प्रदीप सिंह के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित की गई। पुलिस ने वैज्ञानिक तरीके से जांच को आगे बढ़ाया। पुलिस ने केरेगांव क्षेत्र के दर्जनों सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जिससे संदिग्धों की मोटरसाइकिल की पहचान हुई।

तकनीकी साक्ष्यों और मोबाइल लोकेशन के आधार पर आरोपियों की घेराबंदी की गई। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त चाकू, वारदात के समय पहने गए खून से सने कपड़े और इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल जब्त की।

दोषी करार दिए गए युवकों की पहचान चन्द्रेश देवदास (19 वर्ष), हरीश साहू (23 वर्ष) और रोशन यादव (21 वर्ष) के रूप में हुई है, जो नयापारा गोकुलपुर के निवासी हैं।

प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने अभियोजन पक्ष के गवाहों और वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर तीनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और प्रत्येक पर एक-एक हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। न्यायालय ने अपनी टिप्पणी में कहा कि इस तरह के अपराधों में कड़ी सजा समाज में एक कड़ा संदेश देगी।

दूसरी ओर, धमतरी एसपी ने इस कठिन प्रकरण की सटीक विवेचना करने वाले ASI प्रदीप सिंह के उत्कृष्ट कार्य की सराहना की। एसपी ने उनकी सेवा पुस्तिका (Service Book) में प्रशस्ति पत्र के साथ नगद इनाम दर्ज कर उन्हें पुरस्कृत किया।

Shri Mi

पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर

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